दिव्यांग व्यक्तियों के संरक्षकों द्वारा कानूनी सरंक्षक प्रमाण पत्र जारी करने बारे कमेटी के समक्ष 7 केस किए गए प्रस्तुत
पंचकूला, 29 अक्टूबर : उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत स्थानीय स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के संरक्षकों द्वारा कानूनी सरंक्षक प्रमाण पत्र जारी करने बारे कमेटी के समक्ष 7 केस प्रस्तुत किए गए। कमेटी द्वारा 3 केसों को कानूनी सरंक्षक प्रमाण पत्र जारी करने बारे अनुमोदित कर दिया गया।
उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत स्थानीय स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें मन्दबुद्धिता, आॅटिज्म, सेरेबरल पाल्सी एवं बहुदिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सरंक्षक नियुक्त किया जाता है जो कि दिव्यांग व्यक्ति की देख-रेख तथा चल-अचल सम्पत्ति की देखभाल हेतू नियुक्त किया जा सकता है।
उन्होने बताया कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो कि किसी दिव्यांग मन्दबुद्धिता, आॅटिज्म, सेरेबरल पाल्सी एवं बहुदिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सरंक्षक बनना चाहता है वह केन्द्र सरकार द्वारा जारी पोर्टल https://nationaltrust.nic.in/ पर आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, कमरा न0 13, प्रथम तल, नव लघु सचिवालय, पंचकूला में सम्पर्क कर सकते हैं।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त श्री विवेक आर्य, सदस्य सचिव-कम-जिला समाज कल्याण अधिकारी, डा0 विशाल सैनी, डिप्टी सीएमओ डाॅ. सन्जू, नॉवल्टी एजुकेशन सोसाइटी श्री सत्यपाल उपस्थित थे।
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