चंडीगढ़, 12 अक्टूबर – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब फैक्ट्री नियम, 1952 में संशोधन के मसौदा अधिसूचना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। यह संशोधन कारखानों में कुछ प्रक्रियाओं में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति देने से संबंधित है।
प्रस्तावित संशोधन के तहत नियमों के अंतर्गत देय शुल्क को अब ऑनलाइन माध्यम से जमा कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह संशोधन निर्धारित सुरक्षा शर्तों के अधीन सभी श्रेणियों के कार्यों में महिलाओं के रोजगार की अनुमति देता है।
इस संशोधन से लैंगिक असमानता समाप्त होगी, महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, और इंजीनियरिंग, केमिकल्स तथा विनिर्माण जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा, जहां पहले महिलाओं की भागीदारी सीमित थी। यह निर्णय हरियाणा सरकार की आधुनिक श्रम सुधार, महिला सशक्तिकरण तथा समान अवसर के सिद्धांतों (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16) के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
संशोधन यह भी सुनिश्चित करता है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं खतरनाक श्रेणी के कार्यों से बाहर रहें, जिससे उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की पूर्ण सुरक्षा बनी रहे।
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