भगवंत मान ने पंजाब की जनता को गुमराह किया — Punjab Liquor License Rules, 1956 की शराबबंदी व्यवस्था बदली, प्रतिबंध घटाकर सिर्फ 100 मीटर तक किया गया: jagmohan singh raju
आप सरकार कटघरे में: अमृतसर को ‘होली सिटी’ घोषित करना एक दिखावा — राजू
चंडीगढ़: चल रहे विवाद के बीच वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. जगमोहन सिंह राजू ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। के एस राजू लीगल ट्रस्ट की ओर से बोलते हुए राजू ने कहा कि मान सरकार ने विधानसभा में झूठ बोलकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है और 1937 से लागू पवित्र शहर अमृतसर की ऐतिहासिक सुरक्षा व्यवस्था को कमज़ोर किया है।
राजू ने कहा कि आज विधानसभा में आप सरकार ने अमृतसर को ‘होली सिटी’ घोषित करने का नाटकीय ऐलान किया, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है।
88 साल पुराना शराबबंदी आदेश वापस लिया गया
राजू ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में कहा कि अमृतसर में शराबबंदी का कोई पुराना आदेश मौजूद नहीं था और वे पहला आदेश जारी कर रहे हैं।
“यह पूरी तरह झूठ है,” राजू ने कहा।
वास्तव में, सरकार ने 1956 Rules का ऐतिहासिक शराबबंदी आदेश वापस ले लिया, जो दशकों से पूरे किलेबंद शहर (वॉल्ड सिटी) में लागू था।
इसके बदले, नया आदेश सिर्फ स्वर्ण मंदिर के आसपास 200 मीटर तक शराब बिक्री पर रोक लगाता है।
“यह सुरक्षा नहीं — उलटफेर है।
यह सम्मान नहीं — कमज़ोरी है।
यह प्रगति नहीं — विश्वासघात है।” — डॉ. राजू
⸻
‘होली सिटी’ की घोषणा कोर्ट के दबाव में — न कि किसी नैतिक निर्णय से
राजू ने कहा कि आप सरकार जून 2025 तक यह कहती रही कि अमृतसर में शराब बंद करना संभव नहीं है क्योंकि इससे राजस्व हानि होगी।
लेकिन 24 नवंबर की घोषणा तभी की गई जब 14 नवंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने K.S. राजू लीगल ट्रस्ट की PIL पर सरकार को नोटिस जारी किया।
PIL में मांग की गई थी कि:
•अमृतसर में शराब, तंबाकू और मांस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए
•पूरे शहर को ‘होली सिटी’ घोषित किया जाए
राजू ने कहा कि दो वर्षों से ट्रस्ट इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार हर बार इससे भागती रही — जब तक कि कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया।
अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2025 को निर्धारित है।
⸻
सरकार के कोर्ट में दिए गए दावे अब खुद सरकार ने ही झूठे साबित किए
हाई कोर्ट में सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था:
1.अमृतसर में शराबबंदी संभव नहीं है, क्योंकि इससे होटल और राजस्व प्रभावित होंगे।
2.1956 Rules से अमृतसर में शराबबंदी लागू है।
“नशाबंदी में भारी कटौती”
पुरानी व्यवस्था:
•1956 Rules से पूरा वॉल्ड सिटी शराबबंदी क्षेत्र
नई व्यवस्था:
•1956 Rules का आदेश हटाया गया
•प्रतिबंध घटाकर सिर्फ 200 मीटर
•वॉल्ड सिटी के बाकी हिस्सों में शराब की दुकानों की अनुमति
राजू ने कहा, “यह धार्मिक सम्मान के नाम पर एक बड़ा पीछे हटना है (regressive step)।”
राजू की मांग: आदेश वापस लिया जाए और पवित्र शहर की वास्तविक सुरक्षा बहाल हो
उन्होंने मांग की:
•1956 Rules की शराबबंदी को तुरंत बहाल किया जाए
•पूरे अमृतसर को ‘होली सिटी’ घोषित किया जाए
•पूरे शहर में शराबबंदी लागू की जाए
•वॉल्ड सिटी की पवित्रता को क्षति से बचाया जाए:
राजू ने कहा कि 16 दिसंबर को हाई कोर्ट में वे सरकार के सभी विरोधाभासी हलफनामे और आज की नीतिगत वापसी के प्रमाण पेश करेंगे।
Comments
Post a Comment