फतेहाबाद में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रशासन सख्त, बिजली निगम कार्यालयों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

फतेहाबाद में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रशासन सख्त, बिजली निगम कार्यालयों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

21 अक्टूबर की रात 10 बजे से लागू हुए आदेश, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी और पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

फतेहाबाद, हरियाणा। बिजली कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए फतेहाबाद जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. विवेक भारती ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले के बिजली निगम कार्यालयों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

जारी आदेशों के अनुसार, जिले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के परिसरों तथा संबंधित सरकारी परिसरों के 200 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन, विरोध, नारेबाजी, जुलूस और अन्य अवरोधक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश 21 अक्टूबर की रात 10 बजे से लागू हो गए हैं।

पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक

प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के तहत बिजली निगम कार्यालयों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति, समूह, यूनियन या संगठन को इस क्षेत्र में धरना देने, प्रदर्शन करने, विरोध जताने, मार्च निकालने, सभा करने अथवा नारेबाजी करने की अनुमति नहीं होगी।

आदेशों में धरने के लिए टेंट लगाने और ऐसी अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिनसे सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न होने या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया कदम

जिला प्रशासन का यह कदम बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर सरकारी कार्यालयों में कामकाज सुचारू रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के उद्देश्य से उठाया गया है। निषेधाज्ञा लागू होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन और भीड़ जुटाने जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. विवेक भारती द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, संबंधित सभी व्यक्तियों, संगठनों और यूनियनों को निर्धारित प्रतिबंधों का पालन करना होगा।


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