हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए डॉ. सुशील गुप्ता की पहल, HERC से की कार्रवाई की मांग

गुरुग्राम/नूंह: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं, किसानों और ग्रामीण परिवारों के हितों की रक्षा को लेकर डॉ. सुशील गुप्ता ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के समक्ष जनहित का मुद्दा उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और HERC को पत्र लिखकर बिजली वितरण लाइसेंस के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।


डॉ. सुशील गुप्ता के अनुसार, HERC द्वारा Eleven Power Pvt. Ltd. को गुरुग्राम और नूंह जिलों में 25 साल के लिए पैरेलल बिजली वितरण लाइसेंस देने के आदेश (19 अक्टूबर 2026) के खिलाफ जनहित में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है।

बिजली उपभोक्ताओं पर बढ़ सकता है आर्थिक बोझ

डॉ. गुप्ता ने आशंका जताई कि इस फैसले से बिजली वितरण व्यवस्था पर असर पड़ सकता है और इसका आर्थिक बोझ आम उपभोक्ताओं, किसानों तथा ग्रामीण परिवारों पर पड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से जुड़े फैसलों में जनहित और उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

15 दिनों में कार्रवाई की मांग

डॉ. सुशील गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि जनहित में इस लाइसेंस पर कार्रवाई करते हुए इसे 15 दिनों के भीतर रद्द किया जाए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो इस मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

डॉ. गुप्ता ने बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और बिजली वितरण व्यवस्था में जनहित सुनिश्चित करने की मांग दोहराई।

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